कैंपस में और हॉस्टल क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रैगिंग प्रतिबंधित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार, रैगिंग में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाएगा। इसमें कानून के प्रावधानों के अनुसार पुलिस द्वारा दंडात्मक कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
एंटी-रैगिंग कमेटी के सदस्यों का विवरण
| क्र. सं. | नाम | संपर्क नंबर |
|---|---|---|
| 1. | वार्डन, बॉयज हॉस्टल (अध्यक्ष) | |
| 2. | वार्डन, न्यू बॉयज हॉस्टल | |
| 3. | मेट्रन, गर्ल्स हॉस्टल | |
| 4. | सुश्री गंगा मुखी, सहायक प्रोफेसर निर्देशन | |
| 5. | श्री स्वरूप कोकजे, प्रोडक्शन असिस्टेंट | |
| 6. | सुरक्षा अधिकारी | 9637531639 |
| 7. | पुलिस उप-निरीक्षक, डेक्कन पुलिस स्टेशन |

