नागरिक चार्टर

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के संबंध में विजन और मिशन वक्तव्य अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।
1. संगठन द्वारा किए गए व्यवसाय का विवरण:

संस्थान का मुख्य व्यवसाय छात्रों को फिल्मनिर्माण की कला और कौशल में प्रशिक्षण देना तथा दूरदर्शन के कर्मियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना है। संस्थान के विस्तृत उद्देश्य अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न हैं। वर्ष 2020 के प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. ग्राहकों/उपयोगकर्ताओं के विवरण/प्रकार

संस्थान के मुख्य ग्राहक/उपयोगकर्ता फिल्म और टेलीविजन पाठ्यक्रम के छात्र, दूरदर्शन द्वारा प्रतिनियुक्त टीवी प्रशिक्षणार्थी, IIS कार्यालय प्रशिक्षणार्थी आदि तथा अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के प्रतिभागी हैं।

3. ग्राहक/नागरिक से अपेक्षाएँ

छात्र और टीवी प्रशिक्षणार्थी फिल्म और टीवी माध्यम की कला और कौशल में व्यवस्थित प्रशिक्षण की अपेक्षा करते हैं। बाहरी निर्माताओं की अपेक्षाएँ उचित दरों पर अच्छी गुणवत्ता के उपकरण, प्रशिक्षित तकनीशियन और उनकी फिल्म एवं टीवी प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त स्थानों की समय पर उपलब्धता तक सीमित हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रतिभागियों के बीच परस्पर संवाद और विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करता है तथा माध्यम के नए तकनीकी पहलुओं के प्रति उनके कौशल और जागरूकता को बढ़ाता है।

4. प्रत्येक ग्राहक/उपयोगकर्ता समूह को अलग-अलग प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण (अधिमानतः विवरण पत्र के रूप में)

संस्थान में प्रशिक्षित छात्रों और टीवी प्रशिक्षणार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है।

5. सेवा मानकों का उल्लेख करें अर्थात् सार्वजनिक संपर्क से संबंधित विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए समय-सीमा और कर्मचारियों की शिष्टाचार तथा सहायकता के संदर्भ में सेवा की गुणवत्ता दर्शाएँ

एक शैक्षणिक संस्थान होने के नाते, संस्थान की मुख्य सेवा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के सेवाकालीन प्रशिक्षणार्थियों और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में नामांकित फिल्म और टेलीविजन छात्रों के प्रशिक्षण से संबंधित है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम अकादमिक परिषद द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं जिसमें उद्योग के पेशेवर और शिक्षक शामिल होते हैं। पाठ्यक्रमों की निर्धारित अवधि होती है जो फिल्म, टेलीविजन और संबद्ध विषयों के सभी महत्वपूर्ण घटकों में प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद निर्धारित की जाती है। शिक्षकों की नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार योग्यता और अनुभव के मानकों के अनुसार की जाती है। अल्पकालिक पाठ्यक्रमों की अवधि 2 सप्ताह से 12 सप्ताह तक होती है। संस्थान में दो विंग हैं: फिल्म और टीवी विंग। FTII निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

I. फिल्म और टेलीविजन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा निम्नलिखित पाँच विशेषज्ञताओं के साथ
  • a. निर्देशन और पटकथा लेखन
  • b. सिनेमैटोग्राफी
  • c. संपादन
  • d. ध्वनि रिकॉर्डिंग और ध्वनि डिज़ाइन
  • e. कला निर्देशन और प्रोडक्शन डिज़ाइन
II. स्क्रीन अभिनय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
III. स्क्रीनराइटिंग (फिल्म, टेलीविजन और वेब सीरीज) में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा
IV. टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम निम्नलिखित चार विशेषज्ञताओं के साथ
  • a. निर्देशन
  • b. इलेक्ट्रॉनिक सिनेमैटोग्राफी
  • c. वीडियो संपादन
  • d. ध्वनि रिकॉर्डिंग और टीवी इंजीनियरिंग
6. शिकायत निवारण तंत्र और पहुँच तंत्र का विवरण।

नागरिक नीचे दिखाए गए किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। सूचना और सुविधा काउंटर (IFC) या निम्नलिखित में से किसी भी अधिकारी से जानकारी और आवश्यक सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है। IFC टीवी भवन की दूसरी मंजिल (कक्ष संख्या 330) पर स्थित है। शिकायत/परिवाद, यदि कोई हो, 30 दिनों के भीतर (पावती के लिए 7 कार्य दिवस) और सामान्य उत्तर तथा/या अन्य उत्तर के लिए लगभग 30-40 कार्य दिवसों के भीतर तुरंत स्वीकार और उत्तर दिया जाएगा। केंद्रीय स्तर पर प्रमुख/नीतिगत/योजना संबंधी मुद्दों के संबंध में, नागरिक निदेशक, FTII, पुणे को संपर्क/शिकायत/परिवाद भेज सकते हैं।

SC/ST/OBC शिकायत निवारण सेल
क्र.सं. नाम
1. श्री वैभव अबनावे, एसोसिएट प्रोफेसर फिल्म निर्देशन (अध्यक्ष)
2. श्री ए.बी. सोनोने, एसोसिएट प्रोफेसर टीवी प्रोडक्शन मैनेजमेंट, SC/ST/OBC के लिए संपर्क अधिकारी
3. सुश्री सुचित्रा साठे, सहायक प्रोफेसर वीडियो संपादन (संविदा पर), छात्र मामले समिति (SAC) के सदस्य के रूप में
4. श्री प्रशांत गुप्ता, कनिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारी, FTII कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि के रूप में
5. श्री संजय जेयसिंग, छात्र TV-2022 बैच, छात्र प्रतिनिधि के रूप में
प्रवेश से संबंधित विशेष मामला

अधिकारी से सूचना और सुविधा काउंटर, टेलीफोन नं. 020-25580022 पर संपर्क किया जा सकता है।

अन्य शिकायतें

रजिस्ट्रार
टेलीफोन नं.: (020) 25580006
ई-मेल: registrar[at]ftii[dot]ac[dot]in

क्र.सं. विवरण टिप्पणी
1 क्या विभाग ने अनुमोदित नागरिक चार्टर प्रकाशित किया है? हाँ
2 क्या विभाग ने सेवा वितरण इकाइयों में चार्टर का प्रसार किया है? हाँ
3 क्या विभाग ने विभाग के लिए नागरिक चार्टर के लिए सार्वजनिक शिकायत निदेशक/नोडल अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की है? हाँ
4 क्या विभाग ने मानकों के अनुसार नागरिक चार्टर के निर्माण, क्रियान्वयन और समीक्षा तथा प्रतिनिधि नागरिक समूहों की भागीदारी के साथ स्व-मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यबल स्थापित किया है? प्रक्रियाधीन
5 क्या विभाग ने शिकायत दर्ज करने और निवारण प्रक्रिया तथा निवारण की समय-सीमाएँ प्रकाशित की हैं? हाँ

संस्थान ने FTII के कर्मचारियों की समस्याओं की जाँच करने के लिए रजिस्ट्रार को कर्मचारी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। प्रतिबद्धताओं की पूर्ति न होने की स्थिति में, निदेशक, FTII से निम्नलिखित पते पर संपर्क किया जा सकता है।

श्री धीरज सिंह
कुलपति,
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान,
लॉ कॉलेज रोड,
पुणे – 411004.
टेलीफोन: (020) 25580004 (कार्यालय)
ई-मेल: vc[at]ftii[dot]ac[dot]in

7. चार्टर की वार्षिक समीक्षा और बाहरी एजेंसी द्वारा प्रदर्शन ऑडिट के लिए एक अंतर्निहित प्रावधान होना चाहिए।

संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियाँ और अन्य कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में परिलक्षित होते हैं। संस्थान के खातों का ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सिफारिशों पर नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है और मुख्य ऑडिट निदेशक, केंद्रीय, मुंबई द्वारा भी वार्षिक रूप से निरीक्षण किया जाता है।

8. जिस स्तर पर चार्टर को अनुमोदित किया गया है: निदेशक FTII
9. चार्टर में उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया/सुझावों का प्रावधान दर्शाया जा सकता है।

FTII में छात्रों के साथ छात्र संघ के माध्यम से निरंतर संवाद बनाए रखा जाता है। टीवी प्रशिक्षणार्थियों से, उनके पाठ्यक्रम के अंत में, शैक्षणिक इनपुट और संस्थान के अन्य पहलुओं की प्रतिक्रिया देने और यदि कोई सुझाव हो तो देने का अनुरोध किया जाता है। साथ ही, नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों से नियमित अंतरालों पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है।

अनुलग्नक–I

संस्थान की परिकल्पना है कि फिल्म, टेलीविजन और संबद्ध मीडिया के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए ताकि रचनात्मक अभिव्यक्ति, स्वतंत्र उद्यम को प्रोत्साहित किया जा सके और फिल्म, टेलीविजन और मीडिया उद्योग के लिए सुशिक्षित पेशेवर तैयार किए जा सकें। यह फिल्म और टीवी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने तथा नई अवधारणाएँ और पद्धतियाँ विकसित करने का भी प्रयास करता है।

अनुलग्नक -II
उद्देश्य

संस्थान जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है वे हैं:

  1. भारत में फिल्म और टेलीविजन शिक्षा के उच्च मानक स्थापित करने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर फिल्म और टेलीविजन की सभी शाखाओं में उपयुक्त शिक्षण पैटर्न विकसित करना।
  2. भारतीय फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों के तकनीकी मानकों को ऊँचा उठाने का निरंतर प्रयास करना ताकि वे सौंदर्यात्मक रूप से अधिक संतोषजनक और स्वीकार्य बनें तथा सिनेमा और टेलीविजन के क्षेत्र में नए विचारों और नई तकनीकों के नियमित प्रवाह तथा इन विचारों और तकनीकों को आत्मसात करने वाले प्रशिक्षित कार्मिकों के संगत बाहरी प्रवाह को सुगम बनाया जा सके।
  3. भारत में बढ़ती फिल्म उद्योग और टेलीविजन संगठनों की दोनों आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करना और विशेष रूप से टेलीविजन कर्मियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
  4. फिल्म और टेलीविजन में भावी कार्यकर्ताओं के बीच उनके माध्यम की संभावनाओं के बारे में नई जागरूकता पैदा करना, न केवल मनोरंजन के साधन के रूप में बल्कि शिक्षा और कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में भी।
  5. फिल्म टेलीविजन और प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय और/या विदेशी संस्थानों और संगठनों के साथ सहयोग या सहकार्य करना।
  6. सिनेमा और टेलीविजन और संबद्ध विषयों के लिए फिल्म निर्माण की कला और कौशल में स्नातकोत्तर शिक्षण प्रदान करना।
  7. फिल्म और टेलीविजन की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान के लिए सुविधाएँ प्रदान करना और अनुसंधान करना।
  8. स्नातकोत्तर अध्ययन और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या निर्धारित करना।
  9. परीक्षाएँ आयोजित करना और ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना जो आवश्यक हो सकती हैं।
  10. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, ग्रीष्मकालीन विद्यालय और इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना और व्याख्यान देने और/या अनुसंधान विकसित करने के लिए देश और विदेश से विशेषज्ञों और शोध विद्वानों को आमंत्रित करना तथा उन्हें उचित पारिश्रमिक देना।
  11. छात्रों और संस्थान के कर्मचारियों को भारत और विदेश में फेलोशिप, छात्रवृत्ति और अन्यथा के माध्यम से संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और इसी तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त करना।
  12. संस्थान के उद्देश्यों के प्रचार-प्रसार के लिए किसी भी पत्रिका, नियतकालिक, मोनोग्राफ, पोस्टर या फिल्म को मुद्रित, प्रकाशित और प्रदर्शित करना।
  13. संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य शैक्षणिक निकायों, सरकारी और गैर-सरकारी के प्रयासों में सहायता करना और उनसे जुड़ना।
  14. फिल्म और टेलीविजन में अध्ययन और अनुसंधान में रुचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति, फेलोशिप, वित्तीय सहायता और पुरस्कार स्थापित करना और प्रदान करना।
  15. नियमों और उपनियमों के अनुसार प्रोफेसरशिप, रीडरशिप, लेक्चरशिप और किसी भी विवरण के पदों पर व्यक्तियों को स्थापित और नियुक्त करना।
  16. शुल्क और अन्य प्रभार निर्धारित करना और वसूल करना तथा संस्थान के विद्वानों, अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों के निवास के लिए हॉल और छात्रावास स्थापित करना, बनाए रखना और प्रबंधित करना।
  17. संस्थान के उद्देश्यों के लिए किसी भी सरकार, निगम, ट्रस्ट या व्यक्ति से अनुदान, सदस्यता, दान, उपहार, हितलाभ, वसीयत और स्थावर और जंगम दोनों संपत्तियों के हस्तांतरण को स्वीकार करना, बशर्ते कि संस्थान के उद्देश्यों के विरुद्ध कोई शर्त या दायित्व न हो, और विदेशी सरकार, विदेशी संगठनों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान और उपहार के मामले में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो।
  18. एक निधि बनाए रखना जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा:
    • A. केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सभी धन
    • B. संस्थान द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और अन्य प्रभार
    • C. अनुदान, उपहार, दान, हितलाभ, वसीयत या हस्तांतरण के रूप में संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धन; और
    • D. किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोत से संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धन।
  19. निधि में जमा सभी धन को ऐसे बैंकों में जमा करना या ऐसे तरीके से निवेश करना जैसा संस्थान तय करे।
  20. चेक, नोट या अन्य परक्राम्य उपकरणों को आहरित करना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना और भुनाना तथा इस उद्देश्य के लिए संस्थान के उद्देश्य के लिए आवश्यक ऐसे आश्वासन और विलेखों पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना और वितरित करना।
  21. संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन के लिए समय-समय पर संस्थान द्वारा किए गए खर्चों का भुगतान संस्थान से संबंधित निधियों या उसके किसी विशेष हिस्से से करना, जिसमें संस्थान की स्थापना से संबंधित सभी खर्च, सभी किराया, दर, कर, देय राशि और कर्मचारियों के वेतन शामिल हैं।
  22. संस्थान के शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों को या ऐसे व्यक्तियों की पत्नियों, विधवाओं, बच्चों या अन्य आश्रितों को सेवानिवृत्ति लाभ जैसे उपदान, अवकाश नकदीकरण आदि या धर्मार्थ सहायता का भुगतान करना।
  23. बीमा की ओर भुगतान करना और संस्थान द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों की पत्नियों, विधवाओं, बच्चों या अन्य आश्रितों के भविष्य निधि और हितलाभ निधि का गठन करना और उसमें योगदान देना।
  24. संस्थान के उद्देश्यों के लिए किसी भी तरीके से संपत्ति अर्जित करना, धारण करना और निपटान करना, बशर्ते कि अचल संपत्ति के निपटान के मामले में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो।
  25. संस्थान से संबंधित किसी भी संपत्ति का उपयोग ऐसे तरीके से करना जैसा संस्थान अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उचित समझे।
  26. केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, बिना जमानत के या किसी बंधक, प्रभार या दृष्टिबंधक या प्रतिज्ञा की जमानत पर संस्थान के उद्देश्य के लिए किसी भी अन्य तरीके से धन उधार लेना और जुटाना।
  27. संस्थान के किसी भी उद्देश्य के लिए तत्काल आवश्यक न हो ऐसे संस्थान के किसी भी धन का निवेश और प्रबंधन ऐसे तरीके से करना जैसा संस्थान के संविधान द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।
  28. मकान, छात्रावास, विद्यालय या अन्य भवन बनाना, निर्मित करना और बनाए रखना तथा उनमें परिवर्तन करना, विस्तार करना, सुधार करना, मरम्मत करना, बड़ा करना या संशोधित करना, जिसमें कोई भी मौजूदा भवन शामिल हैं, और उन्हें संस्थान के उद्देश्यों के संबंध में ऐसे भवनों के उपयोग के लिए प्रकाश, पानी, जलनिकासी, फर्नीचर, फिटिंग, उपकरण, यंत्र और उपकरणों से सुसज्जित और सुसज्जित करना।
  29. संस्थान से संबंधित या धारित भूमि, मनोरंजन या खेल के मैदान, पार्क और किसी भी अन्य अचल संपत्ति का निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण, लेआउट, मरम्मत, विस्तार, परिवर्तन, विस्तारीकरण और सुधार करना।
  30. संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित समझी जाने वाली समितियाँ या उप-समितियाँ गठित करना।
  31. संस्थान के मामलों के संचालन के लिए नियम और विनियम बनाना और उन्हें समय-समय पर जोड़ना, संशोधित करना, बदलना या निरस्त करना।
  32. ऐसे सभी वैध कार्य और बातें करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों से संबद्ध हों या न हों, जो अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में संस्थान के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक या सहायक हों।
अनुलग्नक-III

A- फिल्म विंग

(A) 1963 से 1999 तक उत्तीर्ण छात्र

क्र. पाठ्यक्रम छात्रों की संख्या
1 उन्नत निर्देशन 45
2 फिल्म निर्देशन/निर्देशन में पोस्ट डिप्लोमा 221
3 पटकथा लेखन-सह-निर्देशन के तत्व 74
4 मोशन पिक्चर फोटोग्राफी 316
5 ध्वनि रिकॉर्डिंग और ध्वनि इंजीनियरिंग/ऑडियोग्राफी 253
6 फिल्म संपादन 283
7 फिल्म अभिनय 182
8 प्रोडक्शन मैनेजमेंट (फिल्म और टेलीविजन) 06
9 कला निर्देशन (फिल्म और टेलीविजन) 08
कुल 1388

(B) 2000 से अब तक उत्तीर्ण छात्र

क्र. पाठ्यक्रम छात्रों की संख्या
1 निर्देशन/निर्देशन और पटकथा लेखन 140
2 सिनेमैटोग्राफी 139
3 संपादन 142
4 ऑडियोग्राफी/ध्वनि रिकॉर्डिंग और ध्वनि डिज़ाइन 114
5 कला निर्देशन और प्रोडक्शन डिज़ाइन 93
6 अभिनय 193
7 फीचर फिल्म पटकथा लेखन में प्रमाणपत्र/पटकथा लेखन 127
कुल 948

B- टेलीविजन विंग

क्र. पाठ्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1 दूरदर्शन कर्मचारियों के लिए पाठ्यक्रम (1974 से अब तक) 3859
2 अल्पकालिक पाठ्यक्रम/कार्यशालाएँ (विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/AIBD/Zee TV कर्मचारियों/पुलिस अधिकारियों आदि के लिए) 1912
3 भारतीय सूचना सेवा कार्यालय प्रशिक्षणार्थी 398
कुल 6169

2003 से अब तक टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

क्र. पाठ्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1 निर्देशन 140
2 इलेक्ट्रॉनिक सिनेमैटोग्राफी 135
3 वीडियो संपादन 113
4 ध्वनि रिकॉर्डिंग और टीवी इंजीनियरिंग 131
5 एनिमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स 70
कुल 589
क्र.सं. नाम पदनाम
1 श्री हरीश के.एम., प्रोफेसर ध्वनि इंजीनियरिंग अध्यक्ष
2 श्री सुमित कुमार, प्रोफेसर संपादन सदस्य
3 श्री सिद्धार्थ शास्ता, प्रोफेसर अभिनय (संविदा पर) सदस्य
4 श्री मंदार दिग्राजकर, एसोसिएट प्रोफेसर टीवी ग्राफिक्स सदस्य
5 सुश्री सुचित्रा साठे, सहायक प्रोफेसर वीडियो संपादन (संविदा पर) सदस्य