एफटीआईआई की आंतरिक समिति (Internal Committee) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण करती है। इसके निम्नलिखित सदस्य हैं।
| क्रम संख्या | नाम | पद | संपर्क |
|---|---|---|---|
| 01 | सुश्री महीन मिर्ज़ा, सहायक प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक सिनेमैटोग्राफी (अनुबंध) | अध्यक्ष* | |
| 02 | श्री मंदर दिग्रजकर, एसोसिएट प्रोफेसर (टीवी ग्राफिक्स) | सदस्य | |
| 03 | श्री संजय मोरे, एसोसिएट प्रोफेसर अभिनय (अनुबंध) | सदस्य | |
| 04 | श्रीमती नीता जी. डेरे, पीए टू डायरेक्टर | सदस्य | |
| 05 | सुश्री शेफाली समनानी, मैट्रन | सदस्य | |
| 06 | एडवोकेट अर्चना मोरे | बाहरी सदस्य | |
| 07 | सुश्री तनुष्का सारडे, SPW 2023 बैच | छात्र सदस्य | |
| 08 | सुश्री कनिका नागर, स्क्रीन एक्टिंग 2023 बैच | छात्र सदस्य | |
| 09 | श्री अमृतांशु सिंह यादव, DSPW 2022 बैच | छात्र सदस्य |
सुश्री केतकी पंडित, प्रोफेसर SPW (अनुबंध) 26.01.2025 तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करती रहेंगी। सुश्री महीन मिर्ज़ा 26.01.2025 तक सदस्य के रूप में कार्य करेंगी और उसके बाद समिति की अध्यक्ष का पद संभालेंगी।
आंतरिक समिति (IC) का दायित्व
- समिति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करेगी।
- यदि कोई कर्मचारी या छात्र पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो समिति सहायता प्रदान करेगी।
- समस्या समाधान और संवाद की व्यवस्था प्रदान करना ताकि न्यायसंगत समाधान के माध्यम से मुद्दों का निवारण किया जा सके।
- शिकायत की जांच के दौरान शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखना तथा आवश्यक होने पर अवकाश, उपस्थिति में छूट या विभाग परिवर्तन जैसी राहत देना।
- यह सुनिश्चित करना कि शिकायतकर्ता या गवाह के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या उत्पीड़न न हो।
- संरक्षित गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों या छात्रों के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्रवाई को रोकना।
- राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार महिलाओं के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
- जेंडर संवेदनशीलता और ओरिएंटेशन कार्यक्रम।
- संकट प्रबंधन और मध्यस्थता।
- जांच और निवारण।
कार्यस्थल / शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है।
यह कानून के तहत दंडनीय है और सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके कानूनी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।
यह समिति 2013 के कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य FTII को महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।
संपर्क ई-मेल:
internal.committee@ftii.ac.in
iccftii@gmail.com
internal.committee@ftii.ac.in
iccftii@gmail.com

